कंपनियों की जमीन हुई कामर्शियल, किसान बेच नहीं सकता Sep 20, 08:50 pm
भूपेश चट्ठा, पटियाला
http://in.jagran.yahoo.com/news/local/punjab/4_2_6739836_1.html
कैपिटल पेरीफेरी एक्ट के तहत राजधानी की बाहरी सीमा के 16 किलोमीटर क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण कार्य न करने देने वाले कानून को खुद ही बाई पास करने वाली पंजाब-हरियाणा की सरकारों ने मोहाली, जीरकपुर और पंचकूला बसा दिए और अब कुराली रोड पर मुलांपुर गरीब दास गांव क्षेत्र में कुछ ऐसा किया कि दो साल पहले बड़ी कंपनियों की जमीन पूरी तरह से कामर्शियल हो गई और अब हालात यह है कि किसान अपनी जमीन बेच नहीं सकता।
यहीं बस नहीं सरकार ने अब अपनी ओर से इसी क्षेत्र में अर्बन एस्टेट बनाने व इन दोनों क्षेत्रों के बीच के किसानों को जमीन अधिग्रहण करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। शेष बची किसानों की जमीन को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया है।
क्षेत्र के एक किसान जोगिंदर सिंह बताते है कि दो साल पहले रियल एस्टेट क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियों ने इलाके में जमीन खरीदनी शुरू की थी तब तक किसी को ग्रीन बेल्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, जिंदगी और व्यापार आम चल रहा था। फिर पंजाब सरकार की ओर से सिंगापुर की एक कंपनी से टाउन प्लानिंग का सर्वे करवाया गया तो चर्चा होने लगी।
दिलचस्प है कि कंट्री प्लानिंग से वर्ष 2008 में मास्टर प्लान बनाए जाने तक कंपनियों ने जी भर कर टोडामाजरा, सलामतपुर में जमीनें खरीदी। इसके बाद मुल्लांपुर, रतवाड़ा और फिरोजपुर गांवों में किसानों की काफी जमीन लेने के बाद 19 नवंबर 2008 को इस क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया। अब सरकार भी इस क्षेत्र में अर्बन एस्टेट बनाने की तैयारी में है और किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
सरकार मुल्लांपुर गरीबदास में अर्बन एस्टेट बनाने जा रही है। इसके लिए मई महीने से किसानों को जमीन अधिग्रहण करने के नोटिस थमाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं पूरे क्षेत्र के ठीक मध्य में अर्बन एस्टेट बनेगी तो इसके आस पास बड़ी कंपनियों के हाउसिंग कांपलेक्स होंगे और इसके किनारों पर कामर्शियल कांपलेक्स वह भी इन्हीं कंपनियों के और अंत में तीसरे घेरे पर किसानों की शेष बची जमीन को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया है। अब किसान चाह कर भी अपनी जमीन न तो बेच सकता और न ही यहां पर कुछ बना सकता है। जबकि नियमों अनुसार कंपनियों ने अपनी खरीदी जमीन में से ग्रीन बेल्ट छोड़नी थी और ऐसा ही सरकार की ओर से भी किया जाना था।
वहीं पंजाब अर्बन डेवलेपमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी के अधिकारी कहते हैं कि अब ये क्षेत्र उसके अधिकार में नहीं है। पूडा कहती है कि ग्रेटर मोहाली डेवलेपमेंट अथारिटी का कार्यक्षेत्र है। इसके मुख्य प्रशासक विकास प्रताप सिंह से संपर्क नहीं हो सका पर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि सरकार ने डीटीपी (एस) 1991/ 2008 के तहत नोटीफाइड कर उसे अधिकृत किया है। जबकि 6/22/2009 जीएचएसआई ग्माडा 1288 के तहत अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में सचिव हाउसिंग एसएस संधू भी मुख्य सचिव व उपमुख्य मंत्री के साथ बैठकों के चलते प्रतिक्रिया नहीं दे सके।
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