Saturday, 20 August 2011

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विडंबना : 45 की उम्र के बाद रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं देता पंजाब रिक्शा एक्ट

भूपेश चट्ठा, पटियाला : 
घर में आप अपनी सुरक्षा या शौक के लिए रायफल के साथ पिस्टल रखें तो कोई बात नहीं, मर्सडीज है और बीएमडब्ल्यू ले लें तो भी अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, एक दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं और अपना व्यापार बढ़ाने व तरक्की करने के लिए एक और दुकान या फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप रिक्शा चलाकर अपना और बच्चों का पेट पालते हुए इसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या एक और रिक्शा लेना चाहते हैं तो यह अपराध है।
 ऐसा किए जाने पर आपका पहले वाले रिक्शे का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और बिना परमिट के सड़क पर दौड़ रहे रिक्शे को नष्ट किया जा सकता है। पंजाब रिक्शा एक्ट 1976 में कुछ इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। एक ओर जहां बेरोजगारी, मंहगाई की मार के बीच विकास की बात की जाती है, वहीं गरीब रिक्शा चालक को अपना विकास करने से यह अधिनियम रोक रहा है। केवल अपाहिज, विधवा और संस्थान ही अधिकतम पांच रिक्शा खरीद सकते हैं।
 पटियाला फाउंडेशन के तहत इनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन कैब्स रिक्शा शुरू करने वाले रवि आहलुवालिया बताते हैं कि यह एक्ट 45 साल की उम्र आते ही चालक को रिटायर भी कर देता है। 45 साल की उम्र के बाद यदि आप रिक्शा चलाते हैं तो भी आप अपराधी हैं। कोई पेंशन नहीं, कोई बीमा नहीं और कोई ऐसा फंड नहीं, जिससे रिक्शा चालक रिक्शा चलाना छोड़ने के बाद अपना अपने परिजनों का पेट पाल सके। दिलचस्प है कि कोई अन्य वाहन चलाने के लिए राज्य सिर्फ न्यूनतम आयु सीमा ही तय करता है, अधिकतम नहीं। 
वहीं पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर चर्चिल कुमार ने दैनिक जागरण को बताया कि एक्ट निश्चित रूप से विकास के सिद्धांत के खिलाफ है। इसमें बदलाव की जरूरत है। उनके विभाग ने इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग को लिखा है और अपनी ओर से प्रस्ताव भी भेजा है। वह बताते हैं कि प्रस्ताव में रिक्शा स्टैंड बनाने, एक व्यक्ति को एक से अधिक रिक्शा खरीदने की अनुमति देने और रिक्शा चालक यदि फिट है तो रिक्शा चलाने की वर्तमान सीमा 45 साल से बढ़ाने जैसी सिफारिशें की गई हैं

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